जोधपुर दिनांक 12 अप्रेल 2013 वैष्णव समाज संस्थान, जोधपुर जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी एक विधान नियमावली है जिसके अनुसार संस्थान में केवल अध्यक्ष का ही चुनाव किया जाता है तथा अध्यक्ष विधान नियमावली में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसापर अपनी कार्यकारिणी का गठन करता है जैसाकि हर जगह देखने को मिलता है कि संस्थाएं न तो समय पर चुनाव करवाती है और न ही हिसाब देती है जिसके कारण समाज में विघटन हो रहे है इस समस्या के समाधान के लिए तथा अध्यक्ष मनमाने तरीके से कार्य न करे इस पर नियन्त्रण एवं अंकुश लगाने के लिए संस्थान की विधान नियमावली में एक सर्वोच्च पीठ की व्यवस्था है सर्वोच्च पीठ के सदस्यों को यह अधिकार है कि संस्थान अध्यक्ष यदि विधान नियमावली के विपरित कार्य करे अथवा समय पर चुनाव नहीं करवावे तो संस्थान अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में चेतावनी देवे और बावजूद चेतावनी के भी यदि संस्थान अध्यक्ष समय पर चुनाव नहीं करवाता है तथा संस्थान की विधान नियमावली के विपरित कार्य करता है तो उसको सर्वोच्च पीठ के सदस्य अध्यक्ष पद से हटाकर विधान नियावली के अनुसार चुनाव समिति गठित कर चुनाव करवा सकते है ।
वैष्णव समाज संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष पद का कार्यकाल विधान नियमावली के अनुसार चार वर्ष का है तथा संस्थान के गठन के बाद प्रथम चुनाव दिनांक 28.03.2009 को किया गया था तदनुसार संस्थान अध्यक्ष का कार्य काल समाप्त होने पर पुन: चुनाव करवाये जाने हेतु संस्थान की मिटिंग दिनांक 10.02.2013 में संस्थान के अध्यक्ष का चुनाव दिनांक 31.03.2013 को यानि कि बिलकुल समय पर करवाने का निर्णय लिया गया एवं विधान नियमावली अनुसार अध्यक्ष ने श्री अमरदास वैष्णव, श्री श्याम प्रकाश शर्मा एवं श्री मोतीलाल वैष्णव की तीन सदस्यों की चुनाव समिति का गठन कर विधान नियमावली के अनुसार अध्यक्ष के चुनाव करवाये जाने का निर्णय लिया ।
चुनाव समिति ने विधान नियमावली के अनुसार चुनाव कार्यक्रम तैयार कर संस्थान के सभी सदस्यों को अन्तर्देशीय पत्र के जरिये एक माह पूर्व सूचना प्रेषित कर दी तथा अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र भरने, संस्थान की सदस्याता ग्रहण करने हेतु सदस्यता फार्म भरने की अनितम तिथि 10 मार्च 2013 सांय 5 बजे तक रखी, नाम वापसी दिनांक 12.03.2013 एवं उम्मीदवार की अनितम सूची का प्रकाशन दिनांक 13.03.2013 एवं सदस्यता सूची का प्रकाशन दिनांक 15.03.2013 का समय चुनाव कार्यक्रम में स्पष्ट अंकित किया गया चुनाव का समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का रखा गया था
दिनांक 13.03.2013 को उम्मीदवारों की अनितम सूची के प्रकाशन के दौरान उम्मीदवार डा धनदास वैष्णव सहित राजेन्द्र वैष्णव उपसिथत हुए । राजेन्द्र वैष्णव सलावास व उसके समर्थक श्यामलाल वैष्णव (मगरा पूंजला), सोहनदास तत्ववेदी व भरत वैष्णव द्वारा चुनाव समिति के सदस्य श्री अमरदास वैष्णव से मतदान समय 12 बजे से 4 बजे तक में परिवर्तन करने पर दबाव डालने लगे तथा कहने लगे कि आप अभी के अभी समय बदले और जबरदस्त झगडा किया । चुनाव समिति ने अध्यक्ष को सूचना देकर दिनांक 14.03.2013 को संस्थान के अध्यक्ष पद हेतु दिनांक 31.03.2013 को होने वाले चुनाव को आगामी चुनाव सूचना तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया एवं इसकी सार्वजनिक सूचना दिनांक 15.03.2013 को दैनिक भास्कर में तथा दिनांक 16.03.2013 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्रों में चुनाव स्थगित की आम सूचना के रूप में प्रकाशित करवा कर चुनाव आगामी चुनाव सूचना तक स्थगित कर दिये ।
बावजूद उक्त सूचना के श्यामलाल वैष्णव (मगरा पूंजला) ने षडयन्त्र रचकर अवैध, गलत एवं फर्जी तरीके से दिनांक 31.03.2013 को संस्थान के अध्यक्ष पद हेतु चनाव करवाने के लिए मोहनलाल जी.रामावत, बुधाराम निम्बार्क एवं मदनलाल शर्मा, सोहनदास तत्ववेदी, राजेन्द्र वैष्णव (सालावास) के साथ षडयन्त्र रच कर हरीदास निम्बार्क को गलत एवं अवैध रूप से सर्वोच्च पीठ का सदस्य बताकर हरीदास निम्बार्क, सुगनदास वैष्णव एवं राजेन्द्र रामावत को चुनाव समिति के सदस्य बना लिया जबकि डा धनदास वैष्णव ने न तो नामांकन पत्र भरा और न ही ऐसे किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर उपरोक्त लोगो को दिया फिर भी उपरोक्त लोगों ने षडयऩ्त्र रचकर डा धनदास वैष्णव के नाम से बैलेट पेपर छपवाये तथा दिनांक 31.03.2013 को गलत, अवैध एवं फर्जी तरीके से मतदान करवा कर राजेन्द्र वैष्णव (सालावास) को अध्यक्ष घोषित किया जो न केवल वैष्णव समाज संस्थान के विधान नियावली के विपरित है बलिक गलत एवं गैरकानूनी है ।
धनदास वैष्णव
अध्यक्ष